चार साल पहले मासूम बच्ची के गाल पर किया था Kiss, अब आरोपी को अदालत ने किया बरी

TARESH SINGH
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पुलिस ने साल 2021 में आरोपी के खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया था.​पुलिस ने साल 2021 में आरोपी के खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया था. 

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