'जाओ, भगवान से स्वयं कुछ करने के लिए कहो…', SC ने खारिज की खजुराहो में टूटी प्रतिमा बदलने की याचिका

TARESH SINGH
1 Min Read

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ करार दिया और कहा कि ये मामला ASI के अधीन आता है. अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि बगल में ही एक विशाल शिवलिंग है और अगर वो शैव धर्म का विरोधी नहीं है तो वहां पूजा कर सकता है.​सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ करार दिया और कहा कि ये मामला ASI के अधीन आता है. अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि बगल में ही एक विशाल शिवलिंग है और अगर वो शैव धर्म का विरोधी नहीं है तो वहां पूजा कर सकता है. 

Share This Article
Leave a Comment