पेचकस से किए थे 51 वार, गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या, … अब कोर्ट ने सुनाई सजा

TARESH SINGH
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छत्तीसगढ़ के कोरबा में नील कुसुम हत्याकांड में आरोपी शहबाज खान को कोर्ट ने बलात्कार और हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना. शहबाज ने प्रेमिका पर शक में उसके साथ दुष्कर्म कर पेचकस से 51 वार कर उसकी हत्या कर दी थी.​छत्तीसगढ़ के कोरबा में नील कुसुम हत्याकांड में आरोपी शहबाज खान को कोर्ट ने बलात्कार और हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना. शहबाज ने प्रेमिका पर शक में उसके साथ दुष्कर्म कर पेचकस से 51 वार कर उसकी हत्या कर दी थी. 

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