मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: 19 साल बाद 11 आरोपी बरी, नहीं मिले पुख्ता सबूत, 189 लोगों की गई थी जान

TARESH SINGH
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को हुए भयावह मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत की ओर से दोषी ठहराए गए 12 में से 11 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. एक आरोपी की अपील प्रक्रिया के दौरान मृत्यु हो गई थी. यह फैसला 19 साल लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आया है.

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