गुजरात में सूरत सेशन्स कोर्ट ने तीन साल पुराने रेप के केस में युवक को बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं है. यह फैसला तीन साल की कानूनी लड़ाई और सबूतों की जांच के बाद सुनाया गया.गुजरात में सूरत सेशन्स कोर्ट ने तीन साल पुराने रेप के केस में युवक को बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं है. यह फैसला तीन साल की कानूनी लड़ाई और सबूतों की जांच के बाद सुनाया गया.