दिल्ली में 2020 के दंगों के आरोप में शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. दंगा भड़काने और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोपों को देख अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अंतर्गत शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन हिंसा की अनुमति नहीं दी जाएगी.दिल्ली में 2020 के दंगों के आरोप में शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. दंगा भड़काने और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोपों को देख अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अंतर्गत शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन हिंसा की अनुमति नहीं दी जाएगी.