जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया. अब चार स्लैब की बजाय 5% और 18% के सिर्फ दो टैक्स स्लैब होंगे. ये दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. हालांकि, तंबाकू उत्पाद जैसे सिन-गुड्स और अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स पर पहले के 28% के बजाय अब 40% टैक्स लगेगा.जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया. अब चार स्लैब की बजाय 5% और 18% के सिर्फ दो टैक्स स्लैब होंगे. ये दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. हालांकि, तंबाकू उत्पाद जैसे सिन-गुड्स और अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स पर पहले के 28% के बजाय अब 40% टैक्स लगेगा.