तंबाकू-सिगरेट पर 40%… तो बीड़ी पर GST 18 फीसदी क्‍यों? समझ लीजिए ये माजरा

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3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों का ऐलान किया, जो 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं. इस ऐलान के तहत तमाम फूड और जरूरत के आइटम सस्‍ते होने वाले हैं. लेकिन तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्‍पाद महंगे हो रहे हैं.​3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों का ऐलान किया, जो 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं. इस ऐलान के तहत तमाम फूड और जरूरत के आइटम सस्‍ते होने वाले हैं. लेकिन तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्‍पाद महंगे हो रहे हैं. 

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