पत्नी के मर्डर केस में आरोपी को आजीवन कारावास, बॉम्बे HC ने 20 साल की न्यूनतम सजा हटाई

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न्यायमूर्ति सरंग वी. कोटवाल और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की खंडपीठ ने कहा कि बेटे मयूर की गवाही पूरी तरह विश्वसनीय है, जिसे पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी पुष्ट किया. अदालत ने बचाव पक्ष की दलील खारिज कर दी कि यह मामला आईपीसी की धारा 300 की अपवाद 4 (सडन फाइट, हीट ऑफ पैशन) के तहत आता है.​न्यायमूर्ति सरंग वी. कोटवाल और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की खंडपीठ ने कहा कि बेटे मयूर की गवाही पूरी तरह विश्वसनीय है, जिसे पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी पुष्ट किया. अदालत ने बचाव पक्ष की दलील खारिज कर दी कि यह मामला आईपीसी की धारा 300 की अपवाद 4 (सडन फाइट, हीट ऑफ पैशन) के तहत आता है. 

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