भारत में इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऐक्ट, 2025 1 सितंबर से लागू हो गया है. इस कानून के तहत नकली पासपोर्ट या बिना वीजा से भारत आने वालों को 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. होटल, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल को विदेशी नागरिकों की जानकारी देना अनिवार्य होगा. नया ऐक्ट पुराने चार कानूनों को रिप्लेस करता है.भारत में इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऐक्ट, 2025 1 सितंबर से लागू हो गया है. इस कानून के तहत नकली पासपोर्ट या बिना वीजा से भारत आने वालों को 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. होटल, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल को विदेशी नागरिकों की जानकारी देना अनिवार्य होगा. नया ऐक्ट पुराने चार कानूनों को रिप्लेस करता है.