अदालत ने कहा कि 2021 में उन्हें एसीबी के केस से बरी किया जा चुका है और यह आदेश अब अंतिम है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने माना कि मूल अपराध खत्म होने पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं चल सकता.अदालत ने कहा कि 2021 में उन्हें एसीबी के केस से बरी किया जा चुका है और यह आदेश अब अंतिम है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने माना कि मूल अपराध खत्म होने पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं चल सकता.