हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम भुगतान पर बड़ा ऐलान, अब लगेगा '0' जीएसटी 

1 Min Read

जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है. 4 की जगह अब सिर्फ 2 टैक्‍स स्‍लैब ही रखे जाएंगे, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे. वहीं हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम भुगतान को जीएसटी दायरे से बाहर कर दिया गया है. इसपर अब कोई टैक्‍स नहीं लागू होगा.​जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है. 4 की जगह अब सिर्फ 2 टैक्‍स स्‍लैब ही रखे जाएंगे, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे. वहीं हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम भुगतान को जीएसटी दायरे से बाहर कर दिया गया है. इसपर अब कोई टैक्‍स नहीं लागू होगा. 

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version