जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है. 4 की जगह अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब ही रखे जाएंगे, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे. वहीं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान को जीएसटी दायरे से बाहर कर दिया गया है. इसपर अब कोई टैक्स नहीं लागू होगा.जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है. 4 की जगह अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब ही रखे जाएंगे, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे. वहीं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान को जीएसटी दायरे से बाहर कर दिया गया है. इसपर अब कोई टैक्स नहीं लागू होगा.